नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सश्रम कारावास की सजा

उज्जैन, न्यायालय श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी आफताबउद्दीन पिता अफसरउद्दीन शेख, उम्र-22 वर्ष, निवासी-चेतनपुरा हनुमान मंदिर के पीछे, नागदा, जिला-उज्जैन को धारा 376(3),376(2)(एन),376(डी),506 भाग-2 भादवि, 5(एल)/6 पॉक्सो में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीडिता ने अपने माता-पिता के साथ थाना नागदा में दिनांक 21.06.2022 केा अभियुक्त के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कराई िक वह नवी कक्षा तक पढी लिखी है, एक महीने पहले अभियुक्त से पहचान हुई थी। अभियुक्त उसके घर के पास काम करने आता था। अभियुक्त ने उसे कीपेड मोबाईल बात करने दिया था। उसके बाद उसी फोन से अभियुक्त से बातचीत होती थी, वह उससे कहता था िकवह उसे पसंद करता है एवं शादी करना चाहता है। 10-15 दिन बाद अभियुक्त ने शाम 8 बजे उसे आदित्य स्कूल पर मिलने के लिये बुलाया। अभियुक्त उसे बेरछा रोड की ओर खेत पर ले गया एवं उसके साथ जबरजस्ती बलात्कार किया वह चिल्लाने लगी तो उसका मुॅह बंद कर दिया एवं कहा कि यदि किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर थाना नागदा ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री रेवतसिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र