उज्जैन/ न्यायालय श्रीमती मंजुल पाण्डेय, दशम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी जशप्रीत उर्फ जस्सी पिता अज्ञात, उम्र-25 वर्ष, निवासी- गली नंबर 8, महेश वकील का मकाल, अशोक नगर, थाना-माधवनगर, जिला-उज्जैन को धारा 307 भादवि मे आरोपी को 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 07.07.2021 को फरियादी रात में काम से अपने घर जा रहा था तो उसे मक्सी रोड ब्रिज के पास पेशाब आयी तो वह रेल्वे क्रासिंग के पास कलाली के सामने पेशाब करने चला गयां पेशाब कर रहा था कि दो व्यक्ति उसके पीछे से आये और गालियां देने से मना किया तो दोनों उसे मिलकर लात घूसो से मारपीट करने लगे। वह बचके वहां से भागने लगा तो दोनों यह बोले कि इसे यहीं जान से मार देते हैं, भाग गया तो पुलिस में रिपोर्ट करेगा, कहते हुए दोनों ने उसे पकडकर जमीन पर पटककर जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर दोनो ने पत्थरों से कई वार किये। पत्थर की मारने से उसके पूरे सिर, होंठ व दाहिने हाथ पर व शरीर में चोट आई। किसी ने उसे एम्बुलेंस से उसे अस्पताल में भर्ती कराया फिर उसने अपने पिता राजेन्द्र कुमार सोलंकी को फोन करके बुलाया। पिताजी व मयूर मालवीय को पूरी घटना बताई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध किया गया एंव आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवी श्री रूपसिंह राठौर, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र