बाल विवाह रोका गया

उज्जैन । महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम सिकंदरी तहसील उज्जैन जिला उज्जैन मे बाल विवाह हो रहा है,जिस पर श्री साबिर अहमद सिद्धिकी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला उज्जैन द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए | जिसके पश्चात बाल विवाह निरोधक दल मे शामिल श्री संतोष पँवार सामाजिक कार्यकर्ता बाल संरक्षण कार्यालय उज्जैन से, श्री अवधेश सिंह गौड़ प्रधान आरक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन की सयुंक्त टीम विवाह स्थल ग्राम सिकंदरी तहसील उज्जैन जिला उज्जैन पर पहुची एवं सयुंत दल द्वारा घटनास्थल का दौरा कर उपस्थित जनों व परिजनों से पूछताछ की गई ,जिसमे परिजनों द्वारा बताया गया की श्री महेश पिता बाबूलाल नायक की पुत्री का विवाह, मदनलाल जी के पुत्र निवासी मनासा के साथ दिनांक 28.06.23 को होना निर्धारित है |

टीम द्वारा उक्त बालिका के परिजनों से बालिका के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, जिसके पश्चात बालिका के पिताजी श्री महेश द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री की उम्र 18 वर्ष से कम है, टीम द्वारा बालिका से उसकी जन्म तिथी पूछने पर बालिका ने अपनी जन्म तिथी 31.10.2007 बतायी,जिसके आधार पर बालिका नाबालिग है! टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई कि विवाह के लिए, बालिका की आयु 18 वर्ष एवं बालक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है!

यदि आयु कम होने पर परिजनों द्वारा बालक / बालिका का विवाह करवाया जाता है तो वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की श्रेणी में आता है एवं अधिनियम के तहत परिजनों एवं सम्मिलित लोगो के विरुद्ध अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान है!जिसके पश्चात परिजनों द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है!बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी |