उज्जैन । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय महिदपुर द्वारा शिवम पिता शंभुसिंह चौहान निवासी सांवरिया पेट्रोल पम्प के पास घोंसला के विरूद्ध अवैध रूप से उर्वरक व्यापार करने और बिना लायसेंस के खाद विक्रय किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।