उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत मतदान 17 नवम्बर को होगा। मतदान करते समय मतदाताओं को अपना पहचान-पत्र दिखाना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिये 12 पहचान-पत्र में से कोई एक पहचान-पत्र लाना मतदाताओं के लिये जरूरी होगा। बारह पहचान-पत्रों में से कोई एक जैसे- आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक की फोटो वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा जारी किये गये सर्विस पहचान-पत्र, दिव्यांग पहचान-पत्र होना अनिवार्य है।