उज्जैन । कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने अयोध्या में श्रीराम मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर जिले में मप्र आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 22 जनवरी सोमवार को जिले में मदिरा/भांग-भांगघोटा के क्रय-विक्रय एवं परिवहन को पूर्णत: निषिद्ध करते हुए जिले में संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र, एफसीएल-1, श्री कालभैरव मदिरा प्रसाद काउंटर, एफएल-2 (रेस्रांद बार), एफएल-3 (होटल बार), एफएल-4 (क्लब बार), एफएल-9, जिले में संचालित समस्त वाइन आउटलेट, देशी मदिरा स्टोरेज, भांडागार, विदेशी मदिरा भांडागार, भांगघोटा की समस्त दुकानें पूर्णत: बन्द रखे जाने के आदेश जारी किये हैं।