उज्जैन, ग्राम पिपलोदा के हितग्राहियों को विगत 3 = 4 माह से राशन प्राप्त नही होने की शिकायत के संबंध में दिनांक 29.12.2023 को श्रीमती अर्चना गुप्ता तहसीलदार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चंद्रशेखर बारोड़ उज्जैन ग्रामीण द्वारा वृहत्ताकार
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नरवर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पिपलोदा द्वारकाधीश क्रमांक 1801013 उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन की जॉच की गई। जाँच में उचित मूल्य की दुकान के बाहर दुकान का पीला बोर्ड लगा होना नहीं पाया गया । दुकान के भीतर स्टॉक भाव सूची एवं स्टाक पंजी अद्यतन होना नहीं पाई गई ।
जांच में राशन दुकान में कुल गेहूं 9246 किलो कम, होना, चावल 11179.03 किलो कम होना, शक्कर 27 किलो रिकार्ड के अनुसार कम होना पाया गया!
माह दिसम्बर 2023 में कुल 62 पात्र परिवारो को राशन नही दिया जाकर राशन से वंचित किया गया । SDM न्यायालय में प्रकरण की विवेचना की गई, मौका जांच पंचनामा,कथन, जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया तथा अनावेदक को समक्ष में सुना गया। अनावेदक राशन दुकान विक्रेता फारूख भुट्टो का प्रस्तुत जवाब मनघढंत होकर संतोषजनक नहीं होने से इनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है । विक्रेता द्वारा हितग्राहियों को शासन से निःशुल्क वितरण करवाये
जाने हेतु प्रदाय राशन सामग्री की अफरा-तफरी कर कालाबाजारी की गई ।
विक्रेता फारुख भुट्टो निवासी ग्राम नरवर के विरुद्ध म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोजन की कार्यवाही कर पुलिस थाना नरवर में एफआईआर दर्ज कराई गई, एवं हेरा फेरी किए गए राशन की लागत मूल्य से *कुल ₹746181* सात लाख
छेयालिस हजार एक सो एक्यासी रुपए की वसूली सेवा सहकारी संस्था नरवर के प्रबंधक एवं विक्रेता पर अधिरोपित की गई एवं उक्त राशन दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई!