31मार्च तक सम्पत्ति कर जमा कर 3.5 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें

उज्जैन: निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम सम्पत्ति कर विभाग द्वारा शहर में संपत्ति कर वसूली के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार तथा बिल, डिमाण्ड, वारंट आदि सूचना पत्र तामिल कर बकायादारों से सतत् संपर्क कर सम्पत्तिकर वसूली का कार्य किया जा रहा है। 31 मार्च 2024 तक बकाया संपत्ति कर जमा करा कर 3.5 प्रतिशत छूट का लाभ करदाता प्राप्त कर सकते है इसके पश्चात् 01 अप्रैल 2024 से दो गुना सम्पत्तिकर लगेगा।
निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक ने निर्देशित किया है कि सम्पत्तिकर वसूली का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए इसके लिए सतत् रूप से संपत्ति कर बकायादारों से सम्पर्क कर बिल, डिमाण्ड, वारंट आदि सूचना पत्र तामिल किए जाए। सम्पत्तिकर की टीम द्वारा निरंतर शहर में सम्पत्तिकर के बकायेदारों से सम्पर्क किया जाकर कर वसूली का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण से 12,00,860/- का बकाया संपत्ति कर का चेक प्राप्त किया गया वही श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति कार्यालय में भी संपर्क कर बकाया सम्पत्तिकर के संबंध में चर्चा की गई एवं दस्तावेज प्राप्त किए गए समिति द्वारा शीघ्र कर जमा कराने के लिए आश्वस्त किया है। इसी प्रकार सम्पत्तिकर टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बकायेदारों से सम्पर्क कर संपत्ति कर वसूली की कार्यवाही जारी है।
अधिकारी, कर्मचारी जमा करे कर
निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक ने निर्देशित किया है कि नगर निगम के समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने निजी स्वामित्व के भवन, भूमि का वित्तीय वर्ष 2023-24 का सम्पत्तिकर जमा कर उपस्थिति के साथ जमा कर की रसीद लेखा शाखा में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आगामी माह का वेतन आहरित नही किया जायेगा।