उज्जैन, पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा आचार संहिता प्रभावशील होने से अवैध रूप से शराब, मादक पदार्थ व अन्य नशे की सामग्री का परिवहन करने वाले आरोपियों की धड़पकड़ हेतु निर्देशित किया गया।
इसी क्रम में थाना बडनगर पुलिस को मुख़बिर सूचना प्राप्त हुई की एक आरोपी खोब दरवाज़ा के आगे लोहान रोड़ पर अवैध तरीके से शराब बेचने की फिराक में है सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी देवीसिंह उर्फ़ देवेंद्र पिता चंपालाल सिसोदिया निवासी मेटवाड़ा थाना बेटमा ज़िला इंदौर को मुखबिर द्वारा बताए स्थान से हिरासत में लिया गया, आरोपी से उक्त शराब रखने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या अनुमति का पूछा गया जो नही होना बताया गया, मौके से उक्त अवैध शराब व शराब परिवहन में उपयोग किए जाने वाले वाहन को जप्त किया जाकर आरोपी देवीसिंह उर्फ़ देवेंद्र पिता चंपालाल सिसोदिया निवासी मेटवाड़ा थाना बेटमा ज़िला इंदौर के विरुद्ध अपराध धारा 34 आबकारी अधिनियम का दर्ज किया गया।
▪️जप्त मश्रुका –
50 क्वार्टर देसी प्लेन शराब कीमत करीब 4500/- रु एवं एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार कीमती करीबन 3,00,000/- रु जप्त की गई।
▪️सरहनीय भूमिका
थाना प्रभारी बडनगर श्री अशोक कुमार पाटीदार, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह परिहार एवं आरक्षक रुपेश परले की मुख्य भूमिका रही।