उज्जैन, पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा बताया कि चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराध ‘ए’ श्रेणी में निर्णय दिनांक 24.05.2024 को माननीय (श्री विवेक शुक्ला) अपर सत्र न्यायाधीश, नागदा द्वारा आरोपी राधेश्याम, प्रेमबाई को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड, व धारा 201 भादवि. में 07 वर्ष का कारावास एवम् 2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
थाना बड़नगर के अपराध क्रमांक- 478/14.09.2020 धारा 302, 201, 34 भादवि के प्रकरण में घटनास्थल कृष्णाबाई बंजारा के घर ग्राम अंतरालिया नागदा पर दिनांक 06.09.2020 के रात्रि 12:00 बजे से 08.09.2020 के 14:35 बजे आरोपियों – राधेश्याम एवम् प्रेम बाई के अवैध संबंध होने से रात्रि में वह प्रेमबाई से बातचीत कर रहा था उस समय कमल एवम् लड़की बंटी उम्र 15 साल की निंद खुल गई, कमल द्वारा चिल्लाहट की गई तो प्रेमबाई ने उसका मुँह दबा दिया व राधेश्याम ने लठ से सर पर गंभीरवार कर कमल को घायल कर दिया । प्रकरण में उपचार के दौरान घायल कमल की मृत्यु हो गई। प्रकरण में साक्ष्य के आधार आरोपी राधेश्याम पिता बिहारीलाल बंजारा निवासी ग्राम रठडा जलेदिया, प्रेमबाई पति कमल सिंह निवासी ग्राम अंतरालिया को दिनांक 15.09.2020 को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान पूर्ण कर चालान क्र. 500/14.11.2020 का तैयार कर माननीय न्यायालय में सत्र प्रकरण क्र. 45/2020, पर माननीय (श्री विवेक शुक्ला) अपर सत्र न्यायालय नागदा में विचारण किया गया।
प्रकरण में निर्णय दिनांक 24.05.2024 को माननीय (श्री विवेक शुक्ला) अपर सत्र न्यायाधीश, नागदा द्वारा आरोपी राधेश्याम एवम् प्रेमबाई को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड, व धारा 201 भादवि. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवम् 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
प्रकरण की विवेचना तत्का० निरी. श्यामचन्द्र शर्मा था.प्र. थाना नगादा द्वारा की गई व नोडल अधिकारी निरी. धनसिंह नलवाया थाना प्रभारी थाना नागदा एवं माननीय न्यायालय में शासन की ओर से श्री रेवतसिंह ठाकुर विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नागदा, उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।