उज्जैन, थाना राघवी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की घौसला पलवा कांकड के पास से एक जीतो प्लस महिंद्रा लोडिंग गाड़ी में अवैध रूप से पशु व कच्ची शराब भरकर उज्जैन होते हुए कानवन धार तरफ ले जाए जा रहे है। सूचना विश्वशनीय होने से थाना प्रभारी राघवी द्वारा तत्काल विशेष टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम द्वारा करवाई करते हुए ग्राम पलवा घौसला कांकड आगर उज्जैन रोड़ से दो आरोपियों के पास से 03 पशु, 70 लीटर कच्ची शराब कीमत करीब 7000/- रूपये व परिवहन में प्रयुक्त वाहन (लोडिंग गाड़ी) जप्त की गई। जिस पर से थाना राघवी में आरोपीयों के विरुद्ध गौ वंश वध प्रतिषेध अधि., पशुओं के प्रति क्रूरता निवारणअधि.व म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
▪️आरोपियों का विवरण व अपराधिक रिकॉर्ड –
1.कृष्ण हिरवे पिता मांगीलाल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम दतोदा तह. महू इन्दौर। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना बड़वाह जिला खरगोन व थाना चंदननगर जिला इन्दौर में म.प्र गौ वंश वध प्रतिषेध अधि.जैसी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है।
2.गोकुल पिता नंदकिशोर उम्र 22 वर्ष निवासी शिवनगर, खंडवा रोड़ उज्जैन।
▪️जप्त मश्रुका –
03 पशु कीमत करीब 25000/- , 70 लीटर कच्ची शराब कीमत करीब 7000/- रूपये व परिवहन में प्रयुक्त वाहन (लोडिंग गाड़ी) कीमत करीब 500000/-
▪️सराहनीय भूमिका –
उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी उनि वीरेंद्र सिंह, उनि अशोक कुमार बैरागी, आर अरविंद, आर रविंद्र सेंगर, आर. जितेंद्र सिंह, सैनिक नरेंद्र सिंह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।