निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं सूचना पत्र दिये गये

उज्जैन । कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह के निर्देसनुशार जिले के किसानों को उच्चगुणवत्ता कि कृषि सामग्री उर्वरक,कीटनाशक,बीज आदि उचित मूल्य, गुणवत्तापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया गया है। कलेक्टर महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 26 एवं 29 जुलाई 2024 को विकास खण्ड उज्जैन अन्तर्गत आने वाले उर्वरक प्रतिष्ठान मंगलम कृषि उद्यानिकी ग्राम नरवर , मोती साग सब्जी फल फूल उत्पादक संमिति चिमनगंज मण्डी , रूपेश कुमार राकेश कुमार चिमनगंज मण्डी, उज्जैन कोऑपरेटिव समिति चिमनगंज मण्डी का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रिकार्ड संधारण नहीं करना, स्टॉक एवं भाव सूची का प्रदर्शन ना किए जाने ,किसानों को क्रय किए गए कृषि सामग्री के अपठनीय एवं अव्यवस्थित रिकार्ड संधारण आदि कमियां पाई गई, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। उपरोक्त संस्थाओं पर कार्यवाही करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है । जिनके समय-सीमा में उत्तर प्राप्त न होने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जानकारी दी कि कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार जिले के समस्त कृषि आदान केंद्रों को निर्देशित किया जाता है कि जिले के किसानों को उच्चगुणवत्ता कि कृषि सामग्री क्रय करे और किसानों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा न करे। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों पर लायसेंस, स्टॉक एवं भाव सूची का प्रदर्शन पठनीय स्थिति में करें और रिकार्ड संधारण ,स्टॉक रजिस्टर, बिलबुक, फाईल, इन्वाईस फाईल आदि भी व्यवस्थित रखना सुनिश्चित करें।