उज्जैन । मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला पुरूष जो आयकर दाता नहीं है प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों में से एक या दो तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराई जाएगी। उज्जैन जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14 सितंबर को काशी की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रीगण की वापसी 19 सितंबर को होगी। जिलें में यात्रीयों का लक्ष्य तीन सौ का है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन पत्र लेने कि अंतिम तिथि 4 सितंबर नियत की गई है। आवेदन पत्रों की लॉटरी की तिथि 6 सितंबर निर्धारित कि गई है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नॉडल अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसी तहर उज्जैन जिलें के वरष्ठि नागरिकों को रामेश्वरम की यात्रा उज्जैन से 21 सितंबर को प्रारभ होगी और 26 सितंबर को वापसी होगी। इस यात्रा में यात्रियों का लक्ष्य 200 रहेगा। इस यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिकों से 11 सितम्बर तक आवेदन पत्र लिए जायेगे और 13 सितम्बर को लॉटरी की तिथि निर्धारित की गई। इसी प्रकार उज्जैन से मथुरा-वृदावन कि यात्रा 29 सितम्बर को प्रारंभ होगी और 2 अक्टूम्बर को यात्रा की वापसी होगी। इस यात्रा में 300 नागरिको का लक्ष्य रखा गया है। इस यात्रा के लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 19 सितम्बर और लॉटरी की अंतिम तिथि 23 सितम्बर रहेगी।
उक्त योजना के अन्तर्गत कामाख्या देवी मंदिर की यात्रा 13 अक्टुम्बर को उज्जैन से होगी और यात्रा की वापसी 18 अक्टुम्बर को रहेगी। इस यात्रा के लिए 300 लोगो का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा के लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 3 अक्टुम्बर है और 7 अक्टुम्बर को लॉटरी की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह अमृतसर की यात्रा 21 अक्टूम्बर को उज्जैन से प्रारंभ होगी और यात्रा की वापसी 24 अक्टुम्बर रहेगी। इस यात्रा के लिए 200 लोगो का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्टुम्बर निर्धारित की गई है। लॉटरी की तिथि 14 अक्टुम्बर नियत की गई है।
शासन द्वारा यात्रियों के चयन में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु जिले के ग्रामिण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रो में से पात्रता का परिक्षण कर केवल पात्र व्यक्तियों के अवेदनो की सूची हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में भेजी जाना है। उज्जैन जिले के लिए लक्षित समस्त यात्राओं की कार्यवाही जून 2015 से पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न कि जा रही है। कोई भी पात्र व्यक्ति जिसने सम्बन्धित नगरिय/ग्रामिण स्तर पर आवेदन प्रस्तुत कीया गया हो तथा यात्रा के लिए पात्र हो, सूची मे दर्ज होने से छूटने तथा लॉटरी के माध्यम से चयनित/प्रतिक्षारत/पात्र व्यक्तियों के अतिरिक्त निकाय क्षेत्र के अन्य किसी व्यक्ति के यात्रा में शामिल होना पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित निकाय एवं यात्रा कि व्यवस्था मे लगे निकाय के अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी होगें। अधिक जानकारी एवं योजना के नियमो को वेबसाइट www.govtpressp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के नोडल अधिकारी ने इस सम्बन्ध में आयुक्त नगर निगम उज्जैन, जिले के समस्त जनपत पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारीयों तथा नगरिय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारीयो को पत्र भेज कर निर्देश दिये है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही योजना के दिशा निर्देशो के अनुरूप समय सीमा मे पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई जाये।
जिन व्यक्तियो द्वारा पूर्व मे आवेदन किये हो और उनके द्वरा यात्रा का लाभ नही लिया हो उनके द्वारा सप्रमाण सादे कागज पर उक्त यात्रा मे जाने की सहमति सम्बन्धित नगरिय/ग्रामिण निकाय मे देने पर उनके आवेदन पत्र को इस यात्रा के लिए मान्य किया जाऐगा। उक्त तिर्थ स्थान की यात्रा के इच्छुक एवं ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके द्वारा पूर्व में उक्त योजना का लाभ नही लिया हो वे अपने निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक अपने सम्बन्धित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपत पंचायत मे जमा कर सकते है।