उज्जैन, केडी गेट से इमली तिराहा गौतम मार्ग चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत षेश रहे एक भवन क्रमांक 355,355/1 के भवन स्वामी श्री अब्दुल गफ्फार पिता सरदार खान,श्री इस्तकार पिता सरदार खान,श्री सैफुउद्दीन पिता अब्बास अली,श्री षब्बीर हुसैन पिता अब्बास अली,श्री जैनुउद्दीन पिता कमरुद्दीन द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसके क्रम में माननीय न्यायालय समक्ष चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीष कनिश्ठ खंड जिला उज्जैन द्वारा पारित निर्णय से प्रचलित वाद को निरस्त किया गया जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुए मकान को तोड़ने की कार्यवाही जोनल अधिकारी श्री राजकुमार राठौड़,उपयंत्री श्री आनंद परमार एवं पुलिस प्रषासन की उपस्थिति में की गई।