उज्जैन, आज बुधवार को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति नियंत्रक महोदय के निर्देशन में खाद्य विभाग के जांच अधिकारी श्री संतोष सिमोलिया, श्री चंद्रशेखर बारोड़, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह सेंगर, श्री समद खॉन एवं सूश्री वंदना बबेरिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा ग्राम सुरासा तहसील घट्टिया स्थित जायसवाल फोटो कॉपी से घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भण्डारण करने पर दबिश दी गई।
छापेमारी के दौरान 34 घरेलू गैस सिलेंडर एवं जायसवाल टेण्ट हाउस से 13 घरेलू गैस सिलेंडर कुल 47 घरेलू गैस सिलेण्डर, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 103400 रूपये के जप्त किये गये जो अवैध रूप से भंडारित होना पाया गया। मौके पर कोई वैध दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अवैध भंडारण होने के कारण मौके से सभी सिलेंडर जप्त किये जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अवैध गैस रिफलिंग घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग एवं गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण के विरूद्ध सतत् छापेमार कार्यवाही जारी रहेगी।