उर्वरकों के साथ नैनो यूरिया, नैनो डीएपी एवं अन्य उत्पादों की टैगिंग पर कार्यवाही की गई

उज्जैन, उप संचालक कृषि ने जानकारी दी कि कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशन में जिले में उर्वरक प्रदाय करने वाली कंपनीयों को चेतावनी पत्र जारी करते हुए इफ्को कंपनी के उत्पाद नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी, एच यूआरएल कंपनी के उत्पाद माईकोरायजा एवं पीडीएम, एन.एफ एल कंपनी के उत्पाद पीडीएम एवं सिटी कपोस्ट किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए विगत 01 नवंबर से जिले में कंपनी द्वारा विक्रय किया जाना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।

प्रतिबंधित अवधी में उक्त तीनों कंपनीयां अपने अन्य उत्पाद (युरिया, डीएपी, एन.पी. के.) का क्रय विक्रय सामान्य रखेंगी।

निजी विक्रेता मेसर्स मोती साग सब्जी फल फूल एंव विपणन सह, संस्था 5/1 शीतल नगर उज्जैन के औचक निरीक्षण में किसानों को अनावश्यक नैनो यूरिया देना सामने आया । उक्त कृत के संबंध में तत्काल विक्रेता को चेतावनी जारी करते हुए पंजीयन के 1939-7 तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया गया। निलंबन अवधी में संस्था किसी भी प्रकार का उर्वरक व्यवसाय नहीं करेगी। यदि कोई निजी विक्रेता किसानों को जबरन अटैचमेंट कर उर्वरक विक्रय करते हैं तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत सख्त कार्यवाही जारी रहेंगी। इसी प्रकार कोई कंपनी निजी विक्रेताओं को जबरजस्ती कृषि आदान जैसे नैनो खाद एवं अन्य कृषि उत्पाद नहीं प्रदान करेगें ।

यदि किया जाता है तो कंपनी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 में तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।