उज्जैन, जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रतिबंधित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उज्जैन पुलिस द्वारा निरंतर सर्कल भ्रमण, गश्त एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से सतर्क निगरानी रखी जा रही है।
*🔹घटना का संक्षिप्त विवरण*–
दिनांक 21.12.2025 को थाना नीलगंगा पर पदस्थ पुलिस बल को सर्कल भ्रमण के दौरान हरिफाटक ब्रिज के पास एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वाकणकर ब्रिज के आगे रोड पर जाने वाले रास्ते पर एक युवक प्रतिबंधित चायना डोर (नायलोन पतंग मांझा) का विक्रय कर रहा है।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा थाने से अन्य पुलिस बल को वायरलेस के माध्यम से बुलाकर मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया। इसके पश्चात मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान की ओर रवाना होकर घेराबंदी की गई।
*🔹आरोपी की धरपकड़ एवं जप्ती*–
वाकणकर ब्रिज के आगे जाने वाले रास्ते पर एक युवक दो बैग हाथ में लिए खड़ा दिखाई दिया। हमराह फोर्स एवं स्वतंत्र साक्षियों की सहायता से उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके बैगों से प्रतिबंधित चायना डोर (नायलोन डोर) के कुल 25 गट्टे बरामद हुए।
पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम *लक्की पिता स्व. किशोर परमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी राजीव रत्न कॉलोनी, उज्जैन* का होना बताया। आरोपी से प्रतिबंधित सामग्री के संबंध में लाइसेंस अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, परंतु वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
*आरोपी का कृत्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1391/एडीएम/रीडर/2025 दिनांक 28.11.2025 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन पाया गया।* उक्त कृत्य के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा 25 गट्टे प्रतिबंधित चायना डोर, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15,000/- रुपये है, को विधिवत जप्त किया गया।
*🔹पुलिस की अपील*–
उज्जैन पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि प्रतिबंधित चायना डोर का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग न करें, क्योंकि यह मानव जीवन, वाहन चालकों एवं पक्षियों के लिए अत्यंत घातक है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें।