राहवीर को मिलेंगे 25,000/-रू. एवं प्रशस्ति पत्र

उज्जैन, सड़क दुर्घटना में पीड़ित घायल व्यक्ति के सही समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में आम नागरिकों को यह भय रहता है कि वे भी पुलिस कार्यवाही के भागी बन जायेंगे अर्थात घायल को अस्पताल पहुंचाने की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। किन्तु ऐसा नहीं है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/-रू. एवं प्रशस्तिे पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन, डॉ. अशोक कुमार पटेल ने बताया कि. शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार कराने के उ‌द्देश्य से राहवीर योजना लागू की गई है। ताकि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान की जा सकें। इस योजनांतर्गत सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को राहवीर की परिभाषा में शामिल किया गया है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/-रू. एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। योजना से सड़क दुर्घटना मे गम्भीर घायल व्यक्ति का त्वरित उपचार संभव हो सकेगा वही प्रोत्साहन राशि 25,000/-रू. के कारण नवयुवा एवं आम आदमी पीड़ित की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की जान भी बचेगी ।