प्रतिबंधित घातक चाईनीज मांझा बेचते 01 आरोपी एवं 01 बाल अपचारी को किया गिरफ्तार

उज्जैन, आगामी मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार सघन गश्त एवं निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में थाना नानाखेड़ा पुलिस को आज दिनांक 09.01.2026 को रात्रि गश्त के दौरान महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

*🔹घटना का संक्षिप्त विवरण*–

दिनांक 09.01.2026 को सहायक उप निरीक्षक देवकरण परमार थाना नानाखेड़ा, हमराह चालक सै. 278 ओमप्रकाश के साथ रात्रि गश्त पर शांति पैलेस चौराहा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नानाखेड़ा स्टेडियम के सामने दो व्यक्ति पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाईनीज घातक मांझा बेचने हेतु प्लास्टिक का झोला लेकर खड़े हैं।

*🔹पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही*–

मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम–पता इस प्रकार बताया—

01. *फरदीन खान, पिता फरीद खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी आयोध्या बस्ती, जिला आगर मालवा* व

02. एक बाल अपचारी

को संदेह के आधार पर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से *एक प्लास्टिक के झोले में रखी 12 चकरी प्रतिबंधित चाईनीज धागा (घातक मांझा) बरामद हुई*, जिन पर (MONO KTC) कंपनी का नाम अंकित था।

*जप्त मांझे की अनुमानित कीमत लगभग 3000/- रुपये है।*
आरोपियों से चाईनीज मांझा के क्रय–विक्रय संबंधी लाइसेंस/अनुमति के संबंध में पूछताछ की गई, जो वे प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त मांझा मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी करने वालों को बेचने के उद्देश्य से रखा गया था।

आरोपियों को अवगत कराया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1391/एडीएम/रीडर/2025, उज्जैन दिनांक 28.11.2025 द्वारा चाईनीज धागा व घातक मांझा का उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया, जो धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आरोपी व बाल अपचारी से बरामद 12 चकरी चाईनीज मांझा विधिवत जप्त किया गया । आरोपी फरदीन खान एवं विधि विरुद्ध बालक को जप्तशुदा मश्रुका सहित थाने लाया गया, आरोपियों के विरुद्ध पृथक से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना कार्य पूर्ण कर दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा ।

*👉 उज्जैन पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि प्रतिबंधित चाईनीज मांझे का उपयोग, विक्रय अथवा भंडारण न करें। ऐसा करना जानलेवा एवं दंडनीय अपराध है।