उज्जैन,पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में जानलेवा चायना डोर की खरीदी–बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर महेन्द्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना बड़नगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
*🔹घटना का संक्षिप्त विवरण*–
अभियान के दौरान थाना बड़नगर पुलिस द्वारा प्रतिदिन कस्बा क्षेत्र में दुकानदारों की सघन चेकिंग की जा रही है तथा उन्हें चायना डोर के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए समझाइश दी जा रही है कि चायना डोर का उपयोग प्रतिबंधित है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएँ घटित होती हैं एवं मानव जीवन को जान का खतरा उत्पन्न होता है।
इसी क्रम में आज दिनांक को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हजारी बाग सती माता मंदिर के पास एक व्यक्ति चायना डोर किसी को देने के उद्देश्य से खड़ा है। सूचना की तस्दीक पर थाना बड़नगर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ मुखबिर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति एक नायलॉन चायना डोर का गट्टा लिए खड़ा मिला।
नाम–पता पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम *जय सोनी पिता जगदीश सोनी, निवासी आज़ाद चौक, बड़नगर* बताया। मौके पर चायना डोर खरीदने आए दो बाल अपचारी, निवासी थाना इंगोरिया क्षेत्र, भी उपस्थित पाए गए। पुलिस द्वारा उनके कब्जे से चायना डोर जप्त की गई।
*🔹कानूनी कार्यवाही*–
उक्त आरोपी एवं दोनों बाल अपचारियों के विरुद्ध थाना बड़नगर में अपराध क्रमांक 12/2025, धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है।
*🔹पुलिस की अपील*–
उज्जैन पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि चायना डोर की खरीदी–बिक्री एवं उपयोग से पूर्णतः परहेज करें। चायना डोर से न केवल स्वयं की बल्कि अन्य लोगों की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।
*🔹सराहनीय भूमिका*–
इस कार्यवाही में निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उप निरीक्षक सौभाग सिंह पंवार, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह हाड़ा, आरक्षक महेश मौर्य, आरक्षक नितेश रायकवार, आरक्षक अजय चौहान एवं आरक्षक कैलाश गरवाल की सराहनीय भूमिका रही।