उज्जैन,दिनांक 15.01.2026 को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पूर्व में भोला बैरागी की पुत्री के साथ घर से चले जाने की घटना को लेकर भोला बैरागी व उसके परिवार उससे रंजिश रखते हैं। इसी कारण वह देवास में रह रहा था।
दिनांक 15.01.2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे जब फरियादी अपने घर शंकरपुर आया, तब भोला बैरागी, रुद्राक्ष बैरागी ,एक विधि विरुद्ध बालक एवं सीमा बाई ने पुरानी बात को लेकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने हाथ-मुक्कों व डंडे से मारपीट की, जिससे फरियादी के पैर, हाथ, मुंह व पीठ में चोटें आईं।
आरोप है कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़कर नग्न अवस्था में घुमाया तथा जान से मारने की धमकी दी।
*🔹पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही*–
घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना पंवासा पुलिस द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
*▪️विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, फरियादी के कथन एवं प्रत्यक्षदर्शी तथ्यों के आधार पर घटना में संलिप्त पाए गए आरोपीगण—*
01. *भौला बैरागी पिता घनश्याम दास बैरागी, उम्र 32 वर्ष, निवासी शंकरपुर, उज्जैन*
02. *सीमा बाई पति भौला बैरागी, निवासी शंकरपुर, उज्जैन*
03. *रुद्राक्ष बैरागी पिता घनश्याम बैरागी, उम्र 24 वर्ष, निवासी शंकरपुर, उज्जैन*
04. *02 विधि विरुद्ध बालक*
को विधिवत हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई , तथा आरोपीगण भौला बैरागी एवं रुद्राक्ष बैरागी के विरुद्ध शांति भंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर उन्हें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया , *जहां से उन्हें न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया है ।*
विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि घटना में अन्य आरोपीगण की संलिप्तता है। जिस पर घटना में शामिल दो अन्य बाल अपचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया तथा उन्हें माननीय न्यायालय के आदेश से बाल संप्रेषण गृह में दाखिल किया गया है ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 191(2) बीएनएस का इजाफा किया गया है। प्रकरण की विवेचना सतत जारी है तथा शेष फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना पंवासा पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।