उज्जैन , न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. मोहन सिंह पिता राजाराम, उम्र-35 वर्ष, 02. गोकुल सिंह पिता गंगाराम गुर्जर, उम्र-39 वर्ष, 03. मेहरबान सिंह पिता हरिसिंह गुर्जर, उम्र-42 वर्ष, निवासीगण-ग्राम बोरदा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, 04. लच्छीराम पिता शिवलाल गुर्जर, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम बंजारी, तहसील तराना, जिला उज्जैन को धारा 327/34 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एंव कुल 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी चंदर सिंह ने दिनांक 08.01.2014 को थाना मक्सी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं बजरंग मोह मक्सी में रहता है तथा खेती का काम करता हैं। दिनांक 06.01.2014 को रात में 09ः45 बजे उसे उसके भतीजे रूप सिंह गुर्जर जो मक्सी के नैनावद में प्रायवेट डॉक्टरी करता है, का फोन आया और बताया कि अभी रात 09ः30 बजे वह अपने घर मक्सी आने के लिए बस स्टेण्ड नैनावद में खडा था तभी बोरदा वाले मोहन, गोकुल, मेहरवान तथा लच्छीराम आये और उसका रास्ता रोक लिया है तथा हफ्ता वसूली की बात के उपर मारपीट कर रहे हैं, फिर चन्दरसिंह नैनावद गया और वहां जाकर देखा तो महाकाल मंदिर के पीछे ग्रिड के पास उसका भतीजा डॉक्टर रूप सिंह जमीन पर घायल अवस्था में पडा था तथा उसको शरीर पर जगह-जगह चोटें थी, रूप सिंह ने बताया कि मोहन, गोकुल, मेहरबान तथा लच्छीराम बोल रहे थे कि नैनावद में डॉक्टरी करना है और यहां खेती करना है तो उन्हें हर हफ्ते 5,000/-रूपये नगद देना पडेगा, हम यहां के दादा हैं तथा चारों मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया दी और बोले कि हफ्ता नहीं दिया तो जान से खत्म करवा देगें। पुलिस थाना मक्सी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विशाल गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।