उज्जैन । कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री आशीष सिंह ने ग्राम पंचायत जमालपुरा की तत्कालीन सरपंच एवं वर्तमान प्रधान श्रीमती जतनबाई पति रामेश्वर आंजना को प्रधान पद के दायित्वों का दुरूपयोग करने और उनके पदीय दायित्वों के विरूद्ध कार्य करने पर द जनरल क्लाजेस एक्ट-1897 की धारा-16 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से उन्हें प्रधान पद से पदच्युत कर दिया है। साथ ही मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा-87(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत जमालपुरा में प्रशासकीय कार्य एवं बैंक खाते से आहरण-वितरण हेतु पंचायत समन्वय अधिकारी (क्लस्टर प्रभारी) जनपद पंचायत उज्जैन श्री अजय सक्सेना को प्रशासक नियुक्त किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत नियुक्त प्रशासक को निर्वाचित ग्राम पंचायत की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वे ग्राम पंचायत की राशियों का संदाय ग्राम पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आगामी आदेश तक करेंगे।