उज्जैन , न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दारासिंह पिता लक्ष्मणसिंह, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम भूखी तहसील तराना जिला उज्जैन को आयुध अधिनियम की धारा 25 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि कि घटना दिनांक 21.05.2015 को थाना कायथा में पदस्थ प्रधान आरक्षक ध्रुव सिंह को देहात गश्त भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाचन मोड़ उज्जैन पर हाथ में लोहे का सतूर लेकर घूम रहा है तथा लोगों को डरा धमका रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास कर तस्दीक हेतु राहगीर पंचान को सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर नाचन मोड़ पर पहुंचा और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में सतूर लेकर लोगों को डरा धमका रहा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह आरक्षक की मदद से पकड़ा उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दारासिंह पिता लक्ष्मण सिंह होना बताया, जिससे सतूर रखने के लायसेंस के बारे में पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से पंचान साक्षीगण के समक्ष विधिवत सतूर जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना तराना में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पप्पू चौधरी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।