उज्जैन , न्यायालय माननीय सुश्री वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेश पिता देवाजी चौहान, उम्र 40 वर्ष निवासी बीजपड़ी, तहसील तराना जिला उज्जैन को धारा 338 भादवि में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रूपये का जुर्माना किया गया।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 03.09.2014 को थाना मक्सी पर फरियादी धर्मेन्द्र ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई की, मैं ग्राम बेरछा मालीखेडी के सामने रहता हूॅ तथा व्यापार का काम करता हॅॅू, घटना दिनांक 03.09.2014 को मैं अपनी मेटाडोर से गेहुं भरकर देवास जा रहा था, गाडी जाहिद पिता कम्मूं खां चला रहा था तथा जैसे ही कनासिया नाके के पास पहुंचे कि सामने से आ रहे डंपर के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर मेरी मेटाडोर में टक्कर मार दी जिससे जाहिद को चोट आई। उसको 108 एम्बुलेंस से शाजापुर अस्पताल ले गये तथा उसे बाई आंख के पास एवं दाहिने हाथ के पास चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मक्सी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विशाल गुप्ता, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना जिला उज्जैन द्वारा की गई।