घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

उज्जैन , न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी पुष्पेन्द्र पिता रमेशचन्द्र खत्री, निवासी जैन मंदिर के पीछे जयसिंहपुरा जिला उज्जैन को धारा 454, 380 भादवि में 03-03 वर्ष के कारावास एवं 1,000 /-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि सूचनाकर्ता महेन्द्र सोनी ने थाना नीलगंगा पर दिनांक 14.06.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरा भाई विजय सोनी भगवान सिंह के मकान आदित्य नगर उज्जैन में किराये से रहता है। दिनांक 07.06.2019 को द्वारा अपनी बहन से मिलने के लिए मय परिवार के पूना गये हुये है। आज सुबह मेरे भाई विजय सोनी ने फोन करके बताया कि मेरे घर पर चोरी हो गई है। मैं अपने भाई विजय सोनी के घर गया तो देखा कि मकान का ताला टूटा है, घर के अन्दर दो अलमारी के ताले टूटे है और सामान बिखरा पडा हुआ था, अज्ञात व्यक्ति घर में रखे सोने, चांदी व नगदी चुराकर ले गये थे। पुलिस थाना नीलगंगा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी तथा अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र तथा पप्पू से फरियादी का चोरी गये सोने, चांदी के जेवरात जप्त किये गये थे। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

नोटः- अभियुक्त खोरवाल पिता राजू खोरवाल विचारण के दौरान फरार हो गया है।

दण्ड का प्रश्नः- अभियुक्त द्वारा निवेदन किया कि उसके प्रति दण्ड में उदारता बरती जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।
न्यायालय की टिप्पणीः- अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर ताला तोडकर सोने व चांदी के कीमती आभूषण की चोरी की गई। वर्तमान में चोरी की घटनायें अत्यधिक बढती जा रही है ऐसी स्थिति मे अभियुक्त के प्रति उदारता बरतना उचित नही होगा।

न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, ए.डी.पी.ओ. जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।