उज्जैन , न्यायालय माननीय सुश्री सोनाली वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी पाण्डु उर्फ कालू पिता बद्रीलाल बरगुण्डा, निवासी मंगलनगर आगर रोड जिला उज्जैन को धारा 186 भादवि में 03 माह का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी लक्ष्मण सिंह ने थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, घटना दिनांक 14.02.2012 को 05 बजे के लगभग मैं और मेरे वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक यंत्री डी.सी.जैन तथा लाईन कर्मचारी श्री रामदयाल के साथ मंगल नगर क्षेत्र में चैकिंग कार्य हेतु गए थे। वही मंगल नगर में ट्रांसफार्मर के सामने बद्रीलाल सिसौदिया का मकान है जहॉ पर डायरेक्ट पी.वी.सी. तार डालकर बिजली की चोरी कर रहे थे। मकान के पास पहुॅचने पर दो युवक मकान के बाहर आये, उनका नाम पूछने पर उन्हांेने अपना नाम पाण्डू पिता बद्रीलाल व श्याम पिता बद्रीलाल होना बताया था। विद्युत चोरी का पंचनामा बनाने लगे तथा पीवीसी वायर जप्त करने की कार्यवाही करने पर दोनो ने पंचनामा बुक छीनकर पंचनामे की प्रति फाड दी तथा उन्हें मॉ बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने लगे। जब उन्होंने कहा कि यह हमारा शासकीय कार्य है और दोनो ने घर मे से तलवार लेकर आये और मारने के लिए दौड़ने लगे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना चिमनंगजमण्डी द्वारा अपराध को पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
नोटः- श्याम पिता बद्रीलाल बरगुण्डा विचारण के दौरान फरार है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनी कौशिक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।