अवयस्क बालिका का अपहरण करने वाले आरोपीगण को कठोर कारावास की सजा

उज्जैन , न्यायालय माननीय श्रीमान सुरेश चन्द्र पाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. अखिलेश पिता गब्बूलाल, निवासी जिला उज्जैन को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 02. लोकेन्द्र पिता बलदेव, निवासी उज्जैन को धारा 18 पॉक्सो एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 506-बी भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 3,000/- रूपये का जुर्माना किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पीड़िता ने दिनांक 04.03.2018 को थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं दिनांक 17.02.2018 को सुबह 10ः30 बजे में स्कूल जा रही थी बाजार में अखिलेश मुझें बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया एंव बुरी नियत से मेरा हाथ पकड लिया। अखिलेश मुझे प्रलोभन देकर वहॉ से लोकेन्द्र के घर ले गया और कहा कि किसी को यह बात बतायेगी तो जान से खत्म कर देगे। वह मौका देखकर वहॉ से उसके मामा के घर चली गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विशाल गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा की गई।