उज्जैन , न्यायालय श्रीमान संतोष प्रसाद शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. मोहन वासवनी पिता मांगीलाल 02. दुर्गा पिता मिहीलाल 03. राजकुमार पिता शांतिलाल राठौर 04. राजेश शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण सभी निवासीगण उज्जैन को धारा 302 एवं 120-बी भादवि मे आजीवन कारावास एवं 80,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, अभियोजन कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2009 को नलीन शर्मा पिता ज्योतिस्वरूप शर्मा निवासी शंकुमार्ग फ्रीगंज उज्जैन जो कि अधिवक्ता थे को वंदे मात्रम भवन के पास गेहॅु मण्डी चौराह पर रात 8.30 बजे टवेरा जीप से ड्रायवर दुर्गा द्वारा टक्कर मारी थी, जिससे नलीन शर्मा की मृत्यु हो गई थी। प्रारम्भ में थाना माधवनगर पर धारा 304ए भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया था किंतु विवेचना के दौरान यह तथ्य आये कि मोहन वासवनी द्वारा राजकुमार, राजेश शर्मा एवं दुर्गा के साथ षडंयत्र कर नलीन शर्मा की हत्या करवाई थी। पुलिस थाना माधवनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 109, 120, 201 भादवि में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री काजी अहासन उल्ला, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।