उज्जैन , न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी महेश पिता विक्रम सिंह, निवासी-ग्राम सेमलिया तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि मे आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, अभियोजन कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 02.07.2019 को फरियादी बलवीर ने थाना महिदपुर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम सेमलिया में रहता है। दिनांक 01.07.2019 को वह और उसके पिता शंकरसिंह अपने खेत पर ट्रेक्टर से सोयाबीन बोने गये थे, उनकी जमीन की नप्ती एक माह पहले हुई थी। उसके पिताजी व महेश, प्रवीण, हाकमसिंह व भीमसिंह के बीच जमीन की बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। दिन के 04ः30 बजे महेश, प्रवीण, हाकमसिंह और भीमसिंह उनके हाथों में लकड़ी व टामी लेकर एकमत होकर आये और सभी नंगी-नंगी गालियां दी। महेश ने उसके पिताजी शंकरसिंह को लोहे की टामी से जान से मारने की नियत से मारा जिससे उसके पिताजी के सिर से खून निकलने लगा तथा प्रवीण ने भी उसके पिताजी को लकड़ी से पीठ पर मारी, वह बचाने दौड़ा तो हाकमसिंह व भीमसिंह ने उसे भी लकड़ी से मारपीट की व चारों जाते-जाते बोले कि आज तो कम मारा आईन्दा जमीन की बात की तो उसे जान से खत्म कर देंगे। फिर उसके पिताजी को वह मोटरसायकल पर बैठाकर कुछ दूर लेकर आया, 100 नम्बर गाड़ी आ गयी जिससे वह अपने पिताजी को बैठाकर सरकारी अस्पताल महिदपुर में लाया व इलाज हुआ। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना महिदपुर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। इलाज के दौरान शंकरसिंह की मृत्यु हो गई। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कोसे सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
नोटः-न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण हाकमसिंह, प्रवीण, भीमसिंह को संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री विजयपाल सिंह राणावत एजीपी एवं सहयोग श्री अजय वर्मा, अपर लोक अभियोजक, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गई।