लापरवाही पूर्वक बस चलाना पड़ा महंगा न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

उज्जैन , न्यायालय सुश्री सपना शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दिनेश कुमार पिता रामचन्द्र, उम्र-39 वर्ष जिला मन्दसौर को धारा 304-ए भादवि में आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी हुसैन ने पुलिस थाना नीलगंगा पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनंाक 05.02.2010 को सबुह 09ः30 बजे मेरी मौसी का फोन आया कि इंदौर रोड़ तक्षशिला स्कूल के सामने उसकी लड़की जेहरा को बस के चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी जिससे जेहरा की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकों हॉस्पिटल लेकर आये हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नीलगंगा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती रेखा भटनागर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।