उज्जैन , न्यायालय श्रीमान नवम् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कुलदीप पिता मुकेश रांगडे, उम्र 18 वर्ष निवासी-अम्बेडकर नगर उज्जैन जिला उज्जैन को धारा 307/34 भादवि मंे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एंव कुल 2,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी दीपक ने थाना नानाखेडा पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई की घटना दिनंाक 21.02.2019 को मैं अपने भाई राकेश की तेरहवीं के कार्यक्रम में अंबेडकर नगर उज्जैन गया था। मैने दिनेश रागडे को आवाज देकर बुलाया, तो दिनेश ने मुझे मॉं-बहन की नंगी-नंगी गालियॉं देने लगा। जब मैंने गालियॉं देने से मना किया तो दिनेश रागड़े ने कुलदीप को बोला कि इसको पकड़ ले तो कुलदीप ने आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया, तभी दिनेश रागड़े ने पेंट की जेब से चाकू निकालकर मेरे पेट व हाथ पर मारा। उसका भाई जितेन्द्र चंदेल बीच-बचाव करने आया तो दिनेश ने चाकू से उसको भी पेट में मारा और धमकी दी की आज के बाद इधर आये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नानाखेडा पर आरोपी के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
नोटः- विचारण के दौरान आरोपी दिनेश की मृत्यु हो गई हैं।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्रसिंह कुशवाह, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।