उज्जैन ,न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) (श्रीमती) कीर्ति कश्यप, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी साजिद उर्फ शाहिद उर्फ समीर पिता साबिर, उम्र 25 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पीछे, जूना बाजार, चित्तोडगढ, राजस्थान को धारा लैंगिक अपराधांें से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11/12 में आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा सूचना प्रोघोगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1 लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की माता फरियादिया ने दिनांक 22.11.2019 को थाना जीवाजीगंज जिला पर आकर एक लिखीत आवेदन किया कि उसकी अवयस्क पूत्री को अभियुक्त ने बहला फुसला कर अपने जाल मे फसाकर उसके फोटो आदि निकाल लिये ओर दुसरे फोटो के साथ ऐडिटींग कर दबाव डाल रहा है कि मैरी अभियुक्त्री से शादी करवा दो वरना सभी रिश्तेदारों को अश्लील फोटो पोस्ट कर देगा। वह जीवन मे किसी को मुह दिखाने के काबिल नही रह जायेगी। इस प्रकार अभियुक्त ने लवजिहाद को जन्म देकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड किया है। अभियुक्त ने उसके फोटो पिडिता की अवयस्क बेटी के फोटो निकटतम रिश्तेदारो को वाटसअप व स्टेटस पर अपलोड कर दिये है। जिससे अभियोक्त्री का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। उसकी पूत्री का जीवन पुरी तरह से खतरे मे पड गया है। फरियादिया के उक्त आवेदन पर से पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया, व समस्त अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री सूरज बछेरिया, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।