उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. वाणी के मार्गदर्शन में इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को जिला एवं सभी तहसील मुख्यालयों क्रमशः खाचरौद, तराना, नागदा, महिदपुर एवं बड़नगर पर किया जाएगा। उक्त संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वाणी के द्वारा समस्त जिले के न्यायाधीशगण की एक बैठक लेकर राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर उनमें प्रीसिटिंग की कार्यवाहियां प्रारंभ करने एवं लोक अदालत में शासन के द्वारा दी जा रही छूटों तथा लोक अदालत के फायदों के संबंध में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। श्री जैन ने यह भी बताया कि आज आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में 44 खंडपीठों के माध्यम से हज़ारों की संख्या में प्रकरणों का निराकरण होना है। उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसेः- दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, जनपयोगी लोक अदालत जैसेः- समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण तथा बैंक रिकवरी, बिजली एवं जल कर, संपत्तिकर संबंधित प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं।