उज्जैन: नगर पालिक निगम अमले द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग नही करने के लिए निरंतर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनजागरण किया जा रहा है तथा अमानक स्तर की पॉलिथिन का भण्डारण एवं विक्रय करने पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जा रहा है। गुरूवार को झोन क्रमांक 02 एवं 03 में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 130 किलों पॉलिथीन जप्त कर 22 हजार का जुर्माना किया गया।
नगर निगम द्वारा अमानक स्तर की सिंगल यूज पॉलिथीन को शहर से प्रतिबंधित करने हेतु निरंतर युद्ध स्तर पर दुकानों पर सघन जांच के साथ-साथ चालानी कार्यवाही की जा रही है गुरूवार को स्वास्थ्य उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता के निर्देशन में स्वास्थ विभाग के अमले द्वारा झोन क्रमांक 02 एवं 03 के विभिन्न क्षैत्रों देवास गेट, रेलवे स्टेशन, गाड़ी अड्डा, दरगाह मंडी चौराहा, बुधवारिया मछली मार्केट इत्यादि व्यावसायिक क्षेत्रों मेें 14 से 15 छोटे-बड़े व्यापारियों को अमानक स्तर की पॉलिथिन का उपयोग करते पाए जाने पर उनसे लगभग 130 किलो पॉलिथिन जप्त की गई एवं 22 हजार का जुर्माना किया गया, इनमें दो बड़े व्यापारियों पर 10-10 हजार का जुर्माना किया गया।
उपायुक्त श्री गुप्ता द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा झोन क्रमांक 2 एवं 3 में कार्यवाही करते हुए 14 से 15 छोटे छोटे व्यापारियों के साथ ही बड़े दो व्यापारियों पर 10-10 हजार रूपये के जुर्माने की कार्यवाही की गई एवं लगभग 130 किलो पॉलिथिन जप्त की गई है। शुक्रवार से दूध विक्रेताओं पर भी कार्यवाही की जाएगी यदि कोई भी दूध विक्रेता अमानक स्तर की पॉलिथीन में दूध विक्रय करते पाए जाएगा तो भारी जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी, अधिनियम 1 जुलाई 2022 के तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध है इसी क्रम में कार्यवाही निरंतर की जा रही है उक्त कार्यवाही में स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजय कुलश्रेष्ठ उपस्थित थे।