उज्जैन, न्यायालय श्रीमती कीर्ति कश्यप, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 377, 341, 354, 323, 506 भाग दो, 9(एम)सहपठित धारा 10पॉक्सो, 9(एन) सहपठित धारा 10 पॉक्सो, 11(3) सहपठित धरा 12 पॉक्सो के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 4500 रूपये से अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीडित बालक एवं पीडित बालिका की माता ने अपनी मां, आपा व भाभी के साथ थाना सदर बाजार इंदौर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि वह उज्जैन में निवास करती है तथा झाडू पोंछे का काम करती है, उसकी पहली शादी वर्ष 2001 में गुड्डू से हुई थीं। जिससे एक लडकी है तथा गुड्डू से उसका तलाक हो चुका है। उसकी दूसरी शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे दो लडके एवं लडकी है। लडके की उम्र 12 साल है तथा लडकी की उम्र 07 साल है, उसका दूसरा पति (आरोपी) लडके के साथ लगभग दो ढाई साल से कमरा बंद करके अनैतिक कृत्य करता आ रहा है तथा जब उसका लडका अनैतिक कृत्य का विरोध करता है तो उससे मारपीट करता है तथा कहता है कि अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा तथा लडके को जबरजस्ती शराब पिलाता है व ब्लू फिल्म दिखाता है तथा कई बार उसे ब्लेड से हाथ व पैर पर मारा है, सिगरेट से भी हाथ-पैर जलाता है तथा मुंह में कपडा डाल कर मारपीट करता है। उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता है तथा बच्ची के कपडे उतार कर नंगा हो जाता है इसका जब वह विरोध करती है तो उसके साथ भी मारपीट व गाली-गलौच करता है तथा कहता है कि जैसे उसने उसके चचेरे भाई आरिफ को मार कर उसके तीन टुकडे कर दिए थे उसी प्रकार उसे भी मार कर उसके टुकडे कर देगा तथा उसकी बडी लडकी के उपर भी बुरी नजर रखता है। उभी चार माह पहले लडके के साथ अश्लील हरकत की थी तो लडके ने घटना बताई थी, उक्त घटना उसने अपनी मां, आपा व अपनी भाभी को बताई। उक्त आशय की रिपोर्ट पर से थाना सदर बाजार इंदौर में आरोपी के विरूद्व अपराध धारा 377, 341, 354, 323, 506 भाग दो, 9(एम)सहपठित धारा 10पॉक्सो, 9(एन) सहपठित धारा 10 पॉक्सो, 11(3) सहपठित धरा 12 पॉक्सो का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना के पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
नोट- प्रकरण में आरोपी पीडित का पिता है। पीडित एवं पीडिता की पहचान उजागर न हो इस संबंध में आरोपी के नाम एवं पता का उल्लेख नहीं किया गया है।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री सूरज सिंह बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र