उज्जैन, न्यायालय श्रीमान् सुश्री अंकिता प्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अंकित पिता जगदीश खरे, निवासी गोरा बाजार, कसरवारा जबलपुर को धारा 452,323 भादवि में आरोपी को 11 माह 17 दिन का कारावास एवं 600/- से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2022 को फरियादिया ने थाना महाकाल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी थी कि दिनांक 08.02.2022 को सुबह 10ः30 बजे की बात है। मैं अपने घर पानदरीबा मे थी। मेरे घर वाले जबलपुर गये हुए थे। मैं घर पर अकेली थी उसी समय जबलपुर का रहने वाला अंकित मेरे घर पर आया जिसने मेरे घर का दरवाजा बजाया मैंने दरवाजा खोला तभी वह धक्का देकर घर के अंदर घुस आया व चाकु निकाल कर मुझे डराते हुए बोला की मेरा फोन क्यो नही उठाती है और मुझे मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा तथा मेरे साथ हाथ मुक्को से मारपीट करने लगा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस थाना महाकाल द्वारा धारा 452,323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
जिला उज्जैन म.प्र.