मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की एक तारीख को किया जाये -कलेक्टर

उज्जैन । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त आहरण और संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि माह की 25 तारीख तक वेतन देयक जनरेशन कर कोषालय में अनिवार्य रूप से भेजें (इस अवधि में अन्य वेतन एरियर देयक पुराने स्टॉप सेलरी पे बिल न भेजें) ताकि समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान स्टॉप सेलरी पेमेंट की स्थिति निर्मित होती है तो मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम-142, 143 एवं 144 के प्रावधान अनुसार देयकों के साथ प्रमाण-पत्र एवं कारण के साथ सक्षम स्वीकृति आदेश संलग्न करते हुए कोषालय में प्रेषित करें। सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा समयावधि में देयक प्रस्तुत न करने और वेतन भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिये वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।