उज्जैन । आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना स्थल पर गणना कक्ष में मोबाइल फोन, आईपेड, लेपटॉप या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिये सक्षम होने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माचिस, हथियार, अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। गणना अभिकर्ताओं को परिचय-पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा। यदि आरओ को गणना हॉल में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में कोई उचित संदेह होता है तो उसे बाहर किया जा सकेगा, भले ही व्यक्ति सम्बन्धित जगह पर प्रवेश करने के योग्य अधिकृत पत्र के स्वामित्व में हो।
आरओ की अनुमति के बिना किसी को कमरे में प्रवेश या निकलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गणना कक्ष में धुम्रपान और ई-सिगरेट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। डाक मतपत्रों की गणना प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद ईवीएम से मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी। गणना स्थल पर गणना अभिकर्ताओं को एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। आरओ के निर्देशों एवं अनुशासन का गणना कक्ष में पालन करना अनिवार्य होगा। मतगणना के पश्चात ईवीएम एवं निर्वाचन अभिलेखों की सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं को सीलिंग प्रक्रिया की देखरेख करने और सील पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति होगी।