उज्जैन । बसंत पंचमी 14 फरवरी को द्रष्टिगत रखते हुए जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह व्दारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13(4) एवं (5) के तहत विकासखंड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध दलों का गठन किया गया | गठित दल अपने क्षेत्र अंतर्गत होने वाले संभावित बाल विवाहों को रोकने की कार्यवाही सम्पादित करेगें| किसी भी स्थिति में जिले में कोई बाल विवाह न हो पाए इसलिए गठित दल घूम-घूमकर सामूहिक विवाह सम्मेलनों जाँच कर नाबालिग जोड़ा पाए जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत कार्यवाही करेंगें |
जिले में महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री एस.ए. सिद्दीकी व्दारा बताया गया कि जिला अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों में उक्त दलों व्दारा सामूहिक विवाह सम्मेलनों में जाकर जाँच की गई, जिसमें माली समाज धर्मशाला मालीपुरा में आयोजित 14 जोड़ों की जाँच सामूहिक दल व्दारा की गई, जिसमें एक जोड़ा नाबालिग पाए जाने से उक्त नाबालिग जोड़े को हटवाया गया| चिमनगंज मंडी प्रांगण में 15 जोड़ों का आयोजित सामूहिक विवाह में उक्त दल व्दारा जाँच की गई जिसमें सभी जोड़े बालिग पाए गये| सर्वसेन समाज का मेवाड़ा क्षत्रिय नायक धर्मशाला में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सामूहिक दल व्दारा जाँच की गई। सभी 4 जोड़े बालिग पाये गये| उक्त सामूहिक विवाह सम्मेलनों की जाँच परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रीती कटारा, श्रीमती अर्चना दलाल एवं पर्यवेक्षक श्रीमती रीना मालवीय एवं श्रीमती मोहिनी दुवे व्दारा की गई |