बकायादारों से सम्पर्क कर जमा करवाया जा रहा है सम्पत्तिकर, आचार संहिता लगने तक मिलेगी छूट

उज्जैन: निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देशानुसार सम्पत्तिकर विभाग का अमला शहर के बड़े सम्पत्ति कर बकायादारों से निरंतर संपर्क कर संपत्ति कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। सम्पत्तिकर विभाग की उपायुक्त श्रीमती आरती खेडेकर, सहायक आयुक्त श्री तेजकरण गुनावदिया एवं झोनो के सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी उद्योगपुरी के साथ ही शहर के सम्पत्तिकर दाताओं से सम्पर्क कर रहे है एवं कर वसूली की जा रही है। सम्पत्तिकर अमले द्वारा डोर टू डोर पहुंच कर 2.71 लाख रुपये का सम्पत्तिकर की वसूली की गई।
आचार संहिता लगने तक मिलेगी छूट
आगामी लोक सभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होना है शासन निर्देशानुसार आचार संहिता लगने तक संपत्तिकर, जलकर अधिभार में विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे सम्पत्तिकर एवं जलकर बकायादार जिन्होंने अभी तक अपना कर जमा नही किया है वे इस विशेष छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर आचार संहिता लगने से पूर्व तक जमा करावे।
छूट की पात्रता
नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
करदाताओं से अपील
महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक, राजस्व विभाग प्रभारी श्री रजत मेहता एवं जलकार्य एवं सीवरेज प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा ने शहर के सम्मानीय करदाताओं से अपील की है कि ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा नहीं कराया है वे दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर शहर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।