उज्जैन,आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत निर्वाचन कार्य के लिए अधिकारियों/ कर्मचारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये गए हैं। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया हैं।
चिकित्सा / मेड़िकल अवकाश के मामलों में संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी कार्मिक प्रबंधन श्री मृणाल मीना (भा.प्र.से.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकार के अवकाश प्रकरण हो तो संबंधित कार्यालय प्रमुख नोडल अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेगें।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।