उज्जैन। पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में पीओ, पी-1 एवं एआरओ की पोस्टल बैलेट/ईडीसी टीम का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में डिप्टी कलेक्टर श्री खराड़ी, श्री गिरीश तिवारी आदि उपस्थित थे। प्रशिक्षण डॉ.संजीव कुमार तिवारी आदि ने प्रशिक्षणार्थियों को दिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र, डाक मतपत्र से सम्बन्धित विस्तृत जानकारियों से अवगत कराया। डाक मतपत्र की जानकारी देते हुए प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि डाक मतपत्र द्वारा मतदान सामान्य मतदान से भिन्न होते हैं जैसे- डाक मतपत्र मतदान केन्द्र से बाहर होता है और यह बिना ईवीएम के सम्पन्न होता है तथा निर्धारित मतदान की तारीख से पहले होता है। श्री गिरीश तिवारी ने अवगत कराया कि प्रशिक्षण के दौरान 280 होम वोटिंग के पीओ, पी-1 का तथा एआरओ की पोस्टल बैलेट/ईडीसी टीम का प्रशिक्षण एमटी द्वारा किया गया। एआरओ की टीम को प्रशिक्षण में 722 ईडीसी फार्म, 14 पीबी दिये गये। उक्त कार्य प्रतिदिन होगा। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित विभाग अपने-अपने पीओ, पी-1, पी-2, पी-3 के निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र (ईडीसी) के फार्म भरवाकर बंच कार्यालय नोडल पोस्टल बैलेट जिला शिक्षा अधिकारी के कक्ष क्रमांक-11 में जमा करायें, ताकि द्वितीय प्रशिक्षण-पूर्व ही ईडीसी जारी कर सकें।
प्रशिक्षक ने प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पात्र मतदाता ईडीसी कैसे प्राप्त करेंगे, की सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक-1 उसकी पहचान सामान्य मतदाता की तरह वैकल्पिक दस्तावेजों से सुनिश्चित करेगा तथा मतदाता की चिन्हित प्रति के अन्त में विवरण दर्ज करेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक-2 अमिट स्याही लगाकर मतदाता रजिस्टर 17क में उल्लेख करेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक-3 उससे मतदाता पर्ची लेकर ईवीएम द्वारा मतदान करने देगा। प्रशिक्षण के दौरान अवगत कराया कि ऐसे मतदाता जो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-60सी के तहत आयोग द्वारा अधिसूचित किये गये हैं जैसे- अनुपस्थित मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, कोविड-19 से प्रभावित मतदाता। डाक मतपत्र से सम्बन्धित फार्म-12 डाक मतदान हेतु आवेदन, फार्म-12डी अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र हेतु आवेदन, फार्म-13ए निर्वाचक द्वारा घोषणा, फार्म-13बी मतांकन के पश्चात डाक मतपत्र रखने का लिफाफा फार्म-13सी (फार्म-13ए तथा फार्म-13बी को रखने का बड़ा लिफाफा) और फार्म-13डी निर्वाचकों के लिये डाक मतपत्र से सम्बन्धित निर्देश के बारे में विस्तार से जानकारी प्रशिक्षण में दी गई।