उज्जैन, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन श्री प्रदीप शर्मा के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री नितेश भार्गव व अनुविभागीय अधिकारी श्री सुनिल वरकडे के नेतृत्व में गौवंश के अवैध परिवहन करने वाले व अवैध शराब का परिवहन करने वालो की रोकथाम हेतु थाना प्रभारी भापुसे (परि.) श्री राहुल देशमुख द्वारा टीम गठित की गई।
उक्त टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर उज्जैन आगर रोड़ तराना फन्टा पर आरोपियों शाहरुख पिता गनी खान उम्र 32 साल निवासी ग्राम खडगबानी जिला खरगोन एवं गाडी के क्लीनर शेख अकरम पिता शेख अहमद उम्र 45 साल निवासी छावनी मस्जिद के पास जिला आगर के कब्जे से वाहन क्रमांक MP-09-GG-8809 के अंदर 45 गौवंश (केडे़) ठुस-ठुस कर भरकर माँस के लिये वध करने व अवैध कच्ची महुए की 100 लीटर शराब का अवैध परिवहन करते पकडे जाने पर आरोपियो के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 धारा 11, म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 धारा 4, म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 धारा 6, म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 धारा 9, म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34(2) के तहत् गिरफ़्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
▪️आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड:–
आरोपी शेख अकरम पिता शेख अहमद उम्र 45 साल निवासी छावनी मस्जिद के पास जिला आगर के विरुद्ध थाना राघवी में अपराध क्र. 269/06.08.15 में 4,5,6,10 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेद अधिनियम, 11 (घ) पशुओं के क्रुरता अधिनियम तथा थाना महिदपुर रोड अपराध क्र. 205/ 30.10.21 में 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेद अधिनियम, 11 (घ) पशुओं के कुरता अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध है।
▪️जप्त मशरूका :–
1. प्लास्टिक के नीले रंग के दो ड्रम जिनमें हाथ भट्टी की कच्ची महुआ की शराब भरी कुल 100 लीटर कुल कीमत 10,000/- रू।
2. अशोक लीलेण्ड कम्पनी की ईकोमेट गाडी क्रमांक MP09GG8809 कीमत क़रीब 8,00,000/ रु।
3. 45 नग गोवंश (कैडे) कीमत क़रीब 2,25,000/- रु।
▪️सराहनीय भूमिका
थाना प्रभारी भापुसे (परि.) श्री राहुल देशमुख, उनि. वीरेन्द्रसिहं, सउनि. सेवाराम डोडियार, आर. 1136 अरविंद, आर. 1024 मुकेश, आर. 1617 उत्तम रावत, आर.833 कमल मालवीय, आर. 1459 जितेन्द्रसिहं सैनिक 612 बहादुरसिहं, सै. 311 महोनदास की सराहनीय भूमिका रही।