उज्जैन, आगामी त्योहारों को मद्देनज़र कर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में होटल /लॉज/ गेस्ट हाउस /सराय मुसाफिरखाना/ धर्मशाला/गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी संबंधित थाने पर प्रस्तुत किए जाने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनिवार्य किया जाकर आदेशित किया गया है।
इसी के अंतर्गत प्रतिदिन उज्जैन शहर के प्रत्येक थाने में सख्ती से चेकिंग की जा रही हैं। थाना महाकाल पुलिस दौराने चेकिंग क्षेत्र में चार होटल संचालकों द्वारा मुख्य काउंटर में मोबाइल नंबर इस स्पष्ट रूप से अंकित न करने, भस्मारती के संबंध में जानकारी नहीं पायी जाने एवं बोर्ड में मालिक/मैनेजर का नाम/मोबाईल नंबर नहीं होना, फ़ायर सेफ़्टी की कमियां पाई जाने पर होटल संचालकों पर 188 14 सराय अधिनियम 1867 के तहत कार्यवाही की गई।
उज्जैन पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया कि सर्तकता व सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस के साथ -साथ होटल संचालको व प्रबंधको को भी सजकता दर्शाने की आवश्यकता है। एवं हिदायत दी गई कि इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति होने पर उज्जैन पुलिस द्वारा निरंतर चेकिंग कर सख्त कार्यवाही की जावेगी।