उज्जैनः ऐसे बड़े बकायादार जिन पर एक लाख से अधिक का सम्पत्तिकर बकाया है एवं जिन्हे सख्ती पत्र जारी हो चुका है अब भी यदि उनके द्वारा सम्पत्तिकर जमा नहीं किया जाता है तो मकान की तालाबंदी की जायेगी ।
इस बात की अनुशंसा राजस्व विभाग प्रभारी श्री रजत मेहता की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व विभाग की बैठक में की गई। आपने कहा कि 13 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है सभी बड़े बकायादार सम्पत्तिकरदाताओ से अपील है कि वे अपना अपना सम्पत्तिकर जमा करवा कर शहर विकास में भागीदार बने एवं अप्रिय स्थिति से बचे।
बैठक में मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा जहां व्यवसायिक प्रतिष्ठान है से भी सम्पत्तिकर वसुलने के निर्देश दिये तथा ऐसी संस्थाएं जो सम्पत्तिकर में छूट प्राप्त करती है उन्हे अब अपना आर्डर दिखाना होगा। आपने कहा कि शीघ्र ही प्रत्येक झोन के पांच पांच बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक किये जायंेगे। आपने सभी राजस्व निरीक्षको को डोर टु डोर सम्पत्तिकर वसुलने के निर्देश दिये तथा लक्ष्य भी निर्धारित किये, आपने बताया कि वर्तमान में 15 जुलाई तक अग्रिम सम्पत्तिकर जमा करवाने पर चार प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है एवं 13 जुलाई को शासन निर्देशानुसार लोक अदालत में बकाया सम्पत्तिकर जमा कराने पर नियमानुसार छूट दी जायेगी, आपने यह भी बताया कि नगर निगम के कम्प्युटर सर्वर की त्रुटि से जिन्होने सम्पत्तिकर कम जमा किया है उनसे वसुली भी की जायेगी । बैठक में उपायुक्त श्रीमति आरती खेड़ेकर, सहायक आयुक्त श्री तेजकरण गुनावदिया, प्रभारी राजस्व अधिकारी सम्पत्तिकर श्री सुनील जैन सहित समस्त राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।