उज्जैन । संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता ने उज्जैन संभाग के शाजापुर जिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधिकारी डॉ.स्मिता सिंह को जिला चिकित्सालय में शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही, पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करने, शासकीय सेवा में रहते हुए अनाधिकृत राशि मांगने तथा अनाधिकृत रूप से नर्सिंग होम का संचालन करने इत्यादि गैर-कानूनी कार्य करने तथा गंभीर कदाचरण की दोषी होने पर मप्र सिविल सेवा नियम-1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।
निलम्बन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉ.स्मिता सिंह का मुख्यालय स्वास्थ्य केन्द्र शुजालपुर रहेगा। निलम्बन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।