उज्जैन: शासन निर्देशानुसार नगर पालिक निगम, उज्जैन के द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थान साँची मिल्क पार्लर स्थापित करने हेतु आवंटित किये गये हैं।
आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देशानुसार उक्त आवंटित भू-खण्ड पर संचालित सांची पार्लरों का निगम अमले द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण कि दौरान पाया गया कि जिला पंचायत कार्यालय गेट कोठी रोड के सामने यूको बैंक के पास संचालित सांची पार्लर संचालक द्वारा पार्लर का संचालन नियम विरूद्ध करतेे हुए पार्लर के पीछे की रिक्त भूमि पर अस्थाई अतिक्रमण कर लिया गया था साथ ही यह भी पाया गया कि उक्त सांची पार्लर श्री जगदीश पिता बाबुलाल जोशी को संचालित करने हेतु आवंटित किया गया है परन्तु संबंधित के द्वारा उक्त पार्लर स्वयं संचालित ना करते हुए श्री महेश पिता रामकिशन जी को दुकान किरायानामा संपादित कर हस्तांतरित कर दी गई हैं।
निरीक्षण कि दौरान अस्थाई अतिक्रमण गैंग द्वारा मोका पंचनामा तैयार किया जाकर अवैध अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पादित कि गई थी।
आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा सांची पार्लर संचालन में अनियमितता पाए जाने पर पार्लर का आवंटन निरस्त किया गया साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन को पत्र प्रेषित कर नियमानुसार कार्यवाही कर सांची पार्लर को हटाए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा राजस्व विभाग अन्यकर अमले को निर्देशित किया गया कि शहर में संचालित समस्त सांची पार्लरों का निरीक्षण जाए तथा जिन भी सांची पार्लर संचालकों द्वारा नियम विरूद्ध पार्लर का संचालन किया जा रहा है उनके आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित की जाए।