उज्जैन, दिनांक 11.10.24 को आवेदक ने थाना उपस्थित होकर बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई है,आवेदक की सूचना पर से थाना बड़नगर पर अप क्र 525/24 धारा 137(2) बीएनएस का दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
दौराने विवेचना आवेदक के बताये गये संदेही व्यक्ति के बारे में पुछताछ करते सायबर सेल की मदद संदेही व्यक्ति से नाबालिक बालिका को जिला रतलाम से दस्तयाब किया गया तथा अपराध मे धारा 87 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया व आरोपी सोनु पिता अशोक उम्र 28 साल निवासी शंकर पथ बड़नगर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
◼️आरोपी का विवरण व अपराधिक रिकार्ड:-*
आरोपी सोनु पिता अशोक उम्र 28 साल निवासी शंकर पथ बड़नगर के विरूद्ध पूर्व में भी थाना बड़नगर पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करने, छेड़छाड़, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने जैसी धाराओं में कुल 04 अपराध दर्ज है।
◼️सराहनीय भूमिका:-* थाना प्रभारी बड़नगर निरी अशोक कुमार पाटीदार, उनि हेमंत कटारे, उनि प्रीती सिंह, प्र.आर राहुल राठौर, आर मुकेश नागर, आर संदीप बामनिया व म.आर ज्योति हाड़ा की मुख्य भूमिका रही।