उज्जैन, दिनांक 24.06.24 को फरियादी ने थाने आकर अपनी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कहीं चले जाने की सूचना दी थी आवेदक की सूचना पर थाना बड़नगर पर अप क्र 311/24 धारा 363 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना सायबर सेल की मदद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर नाबालिक बालिका को वापी गुजरात से दस्तयाब किया गया। अपहृत बालिका द्वारा बताया कि आरोपी सुरज मुझे घर से बहला फुसलाकर ले गया था व मेरे साथ अनैतिक कार्य किया ,जिससे अपराध मे धारा 376,376(2)N,506 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया,आरोपी सुरज पिता गंगाराम उम्र-19 साल निवासी ग्राम खाचरोदा कानवन जिला धार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी बड़नगर निरी अशोक कुमार पाटीदार, उनि जयदीप राठौर, उनि प्रतीक यादव (सायबर सेल), सउनि शैतान सिंह डिण्डोर, सउनि भुरिया मौहरे, प्र.आर राहुल राठौर, आर महेश मोर्य, आर मुकेश नागर व म.आर ज्योति हाड़ा की सराहनीय भूमिका रही है।